आदेश: “मैं उप जिला मजिस्ट्रेट कर्वी पशु मेला पर छः माह को प्रतिबंध लगाता हूं”, तत्काल प्रभाव से लागू

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किसी भी स्थल पर पशुओं / गौवंशों को एकत्रित करना पूर्णत: प्रतिबंधित, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर होगी कार्यवाही

पशुओं में फैल रहे लम्पी वायरस के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए लिया फैसला

चित्रकूट। (भानु प्रभात ब्यूरो) उप जिला मजिस्ट्रेट कर्वी राजबहादुर ने प्रदेश में पशुओं में फैल रहे लम्पी वायरस के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रकार के पशु मेला को छः माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। गौरतलब है की कर्वी में कई स्थलों पर पशु मेला का आयोजन साप्ताहित / मासिक रूप से किया जाता है। पशु मेला में उत्तर प्रदेश से सटे हुए अन्य प्रदेशों से पशुओं को लाकर पशु मेला में एकत्रित कर क्रय/विक्रय किया जाता है। उन्होंने प्रतिबंध लगाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट कर्वी

सोमवार को जनपद चित्रकूट में लम्पी वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने हेतु सम्पूर्ण तहसील कर्वी क्षेत्र में लगने वाले पशु मेला पर उप जिला मजिस्ट्रेट कर्वी राजबहादुर ने अग्रिम छः माह तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने बताया की प्रतिबंध लगाने हेतु धारा 144 के प्राविधान लागू किया जाना नितान्त आवश्यक है। तहसील कर्वी, जनपद चित्रकूट क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय चिन्हित स्थलों पर पशु मेला का आयोजन साप्ताहित / मासिक रूप से किया जाता है। उक्त पशु मेला में उत्तर प्रदेश से सटे हुए अन्य प्रदेशों से पशुओं को लाकर पशु मेला में एकत्रित कर पशुओं का क्रय/विक्रय किया जाता है। प्रदेश के पशुओं में फैल रहे लम्पी वायरस की महामारी को तहसील कर्वी, जनपद- चित्रकूट क्षेत्र में फैलने से रोके जाने हेतु तहसील कर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत आयोजित होने वाले समस्त पशु मेला को अग्रिम आदेशों तक आगामी 06 माह के लिए धारा 144 के प्राविधान लागू करते हुए पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

प्रचार प्रसार सामग्री

सार्वजनिक सूचना हेतु इसकी प्रतियां कार्यालय तहसीलदार कर्वी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कर्वी चित्रकूट, नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी, थाना कर्वी, थाना-पहाड़ी थाना भरतकूप एवं तहसील कर्वी अन्तर्गत प्रमुख स्थानों पर चस्पा की जायेगी तथा सार्वजनिक मुनादी करायी जायेगी। यह आदेश आगामी 06 माह तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

लैंपी वायरस से ग्रसित गौवंश

क्या है आदेश –

आदेश में कहा गया है कि “मैं राज बहादुर उप जिलामजिस्ट्रेट कर्वी, जनपद चित्रकूट तहसील कर्वी जनपद चित्रकूट क्षेत्र के अन्तर्गत लगने वाले समस्त (छोटे-बड़े) पशु मेला के आयोजन पर आगामी छः माह के लिए प्रतिबंध लगाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित करता हूँ :- तहसील कर्वी, जनपद चित्रकूट क्षेत्र के अन्तर्गत सभी प्रकार के पशु मेला पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाते है।आगामी छः माह तक तहसील कर्वी, जनपद चित्रकूट क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी स्थल पर पशुओं / गौवंशों को एकत्रित किया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। चूंकि इस आदेश की सभी व्यवस्थाओं को व्यक्तिगत तामीली सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

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