अन्त्योदय कार्डधारकों में प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर माह-नवम्बर में वितरित किया जाएगा राशन
जिला पूर्ति अधिकारी ने 07.11.2022 से 15.11.2022 के मध्य कराये जाने के दिए निर्देश
चित्रकूट। (भानु प्रभात ब्यूरो) जिला पूर्ति अधिकारी बीरेन्द्र कुमार महान ने समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण का आदेश कोटेदारों को दिया है। व्यवस्था के क्रम में नेफेड वस्तुओं जैसे-आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना, रिफाइण्ड ऑयल की माह जून के सापेक्ष अवशेष मात्रा को अन्त्योदय कार्डधारकों में प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर माह-नवम्बर में वितरित किया जाएगा। ये वितरण दिनांक 07.11.2022 से 15.11.2022 के मध्य कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं।
रविवार को आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी बीरेन्द्र कुमार महान ने बताया कि सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 07.11. 2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 15.11.2022 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल ) का वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को गेहूँ-रू0 02 प्रति किग्रा० तथा चावल- रू० 03 प्रति किग्रा0 की दर से वितरित कराया जायेगा।
उन्होंने बताया की जिन उचित दर विक्रेताओं की दुकान पर माह जून के सापेक्ष रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल, साबुत चना व आयोडाइज्ड नमक अवशेष है उनके द्वारा उपरोक्त वितरण अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर अवशेष रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल, साबुत चना व आयोडाइज्ड नमक का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
खाद्यान्न तथा नेफेड वस्तुओं के वितरण में पोर्टबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी । विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।
उन्होंने निर्देश दिया की फेड वस्तुओं के वितरण में पोर्टिबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने से जिन दुकानों पर कम कार्ड सम्बद्ध हों, वहाँ से दूसरी दुकानों के अन्त्योदय कार्डधारक उपरोक्त वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न एवं नेफेड वस्तुओं के वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 15.11.2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न एवं नेफेड वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन (प्रॉक्सी) के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।