राजापुर थाना: हत्या के तीन आरोपियों को हुई आजीवन कारावास, साथ ही दस हजार अर्थदंड

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राजापुर थानाध्यक्ष की प्रभावी पैरवी के कारण हो सकी सजा, थाने में दर्ज था हत्या का मुकदमा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्षु कुमार शर्मा ने सुनाई सजा, मु0अ0सं0 254/2010 धारा 364/34,302/34,201,120

चित्रकूट। (भानु प्रभात ब्यूरो) राजापुर थाना क्षेत्र के तीन व्यक्तियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर दीपेन्द्र कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव द्वारा मुकदमें में समय से गवाहों की पेशी करा कर प्रभावी तरीके से कोर्ट में अपना पक्ष रखा। थाना राजापुर में अभियुक्तों पर मु0अ0सं0 254/2010 धारा 364/34,302/34,201,120 बी आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था।

बुधवार को पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देशन में न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर दीपेन्द्र कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी।

जिला कोर्ट चित्रकूट

जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्षु कुमार शर्मा द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 254/2010 धारा 364/34,302/34,201,120 बी भादवि0 के आरोपी अभियुक्त पंकज सिंह पुत्र केशव सिंह निवासी चनहट थाना राजापुर, पप्पू बढ़ई पुत्र मुल्लू उर्फ बोधन सिंह निवासी रमपुरिया थाना राजापुर, अजीत सिंह पुत्र शिवसिंह निवासी रायपुर थाना राजापुर को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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