23 मई 2023 से नोट बदलने या जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी, आखिरी तारीख है 30 सितंबर 2023
दो हज़ार के करीब 89 फ़ीसदी नोट मार्च 2017 के पहले जारी किए गए थे
डेस्क। (भानु प्रभात ब्यूरो) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) 2000 रुपये के नोट को वापस लेने जा रही है। हालांकि ये वैध मुद्रा बना रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा (सर्कुलेशन) में बने रहेंगे, यानि कि जिनके पास इस समय 2000 रुपये के नोट्स हैं, उन्हें बैंक से एक्सचेंज करना होगा।
शुक्रवार को अचानक आरबीआई ने 2000 के नोट बंद करने का फैसला लिया। साथ ही सभी बैंकों को निर्देश दिया है की अब ग्राहकों को 2000 के नोट जारी न करें। आइए जानते हैं इस फैसले के अहम पॉइंट्स क्या हैं।
- आरबीआई ने बैंकों को दो हज़ार का नया नोट जारी करने से तुरंत प्रभाव से रोक दिया है।
- RBI के मुताबिक, अगर आपके पास दो हज़ार रुपये के नोट हैं, तो आप इन्हें बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं या फिर इन्हें बदलवा सकते हैं।
- 23 मई 2023 से नोट बदलने या जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आखिरी तारीख है 30 सितंबर 2023।
- फिलहाल एक बार में 20 हज़ार रुपये ही जमा कराए जा सकते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI Act 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत 2000 के नोटों को जारी किया था। इन नोटों को नोटबंदी के बाद करंसी की ज़रूरत के लिए लाया गया था।
- 2018-19 में 2000 के नोटों की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी।
- आरबीआई ने 2013-14 में भी इसी तरह नोटों को सर्कुलेशन से वापस लिया था।
- दो हज़ार के करीब 89 फ़ीसदी नोट मार्च 2017 के पहले जारी किए गए थे।
31 मार्च 2018 को यह सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में थे। तब 6.73 लाख करोड़ क़ीमत के दो हज़ार के नोट मौजूद थे सर्कुलेशन में। 31 मार्च 2023 को यह आंकड़ा घटकर हो गया 3.62 करोड़ रुपये।